देवेंद्र शर्मा...
जयपुर। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लाम्बा ने बताया कि जयपुर की जनता आज यानि रविवार की तरह कल सोमवार को भी घरों में ही रहे। अपनी आवाजाही सीमित रखें। ज्यादा आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। खाद्य पदार्थों की दुकानें, फ्लोर मील, रेस्टोरेंट एवं ढाबे भी खुले रहेंगे लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकेंगे, पैकिंग कराकर ले जा सकेंगे। यह व्यवस्था अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में धारा 144 लागू है इसके तहत 20 से अधिक संख्या में लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया था लोगों को संक्रमण से बचाने हेतू अब उसमें संशोधन कर 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लाम्बा ने बताया कि यह व्यवस्था 31 मार्च तक जारी रहेगी।जयपुर की जनता पुलिस का सहयोग करे। यह आपके बचाव के लिए आवश्यक है। यात्री वाहन, ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे। कॉमर्शियल वाहन चालक ज्यादा आवश्यक हो तो ट्रैफिक पुलिस से विधिवत अनुमति के पश्चात ही वाहन का संचालन करें।
प्रेसवार्ता के दौरान लाम्बा ने आमजन से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का घर पर अनावश्यक संग्रह नहीं करे। सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। उन्होंने कहा कि झूठी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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