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लॉकडाउन 4.0 : राजस्थान में गुटखा-तंबाकू बैन...पढ़ें 'गाइडलाइंस'

देवेंद्र शर्मा...
देशभर में 18 मई से 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4.0 जारी रहेगा। इसी के चलते केन्द्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। बता दें कि राजस्थान में गृह विभाग, एसीएस राजीव स्वरूप ने इस संदर्भ में जानकारी दी है। राजस्थान में लॉकडाउन 4 के चलते कुछ हद तक रियायत दी गई है तो वहीं कन्टेनमेंट और कर्फ्यू एरिया में पहले जैसी पाबंदियां रहेंगी।

बता दें कि लॉकडाउन 4.0 के तहत राजस्थान सरकार ने चौथे चरण के चलते कई छूट दी है, जिसमें सैलून खोलने की इजाजत तो दी गई है लेकिन इसके लिए सैनिटाइज करने की शर्त रखी गई है। कर्फ्यू एरिया और कंटेनमेंट जोन में कोई आवागमन नहीं होगी। इन इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा की अनुमति नहीं है।

राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है। इस गाइडलाइं में ऑरेंज जोन में बस रिक्शा टैक्सी और पार्क खोलने की अनुमति है और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहे इसकी हिदायत दी है तो वहीं बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे और बिना मास्क के आए ग्राहक को दुकानदारों को सामान नहीं देने के लिये कहा गया है।

राजस्थान में लॉकडाउन 4.0 के तहत पान, गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध के निर्देश जारी किये गये हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे लेकिन शादी समारोह के लिए राजस्थान में एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य किय गया है और शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग आए तो इसका जुर्माना भरना होगा।

राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्टी, राजनीतिक और धार्मिकसभा पर अंकुश रहेगा। 

> एक नजर में पढ़ें..."गाइडलाइंस"

- जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,

- पूरी सुरक्षा अपनाकर सैलून,ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे,

- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे,

- राजनीतिक आयोजन बंद रहेंगे,

- शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे,

- किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी, विवाह कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से लेनी होगी,

- रेड जोन को छोडकर 50 फीसदी स्टाफ के साथ कार्यालय खुल सकेंगे,

- अंतिम संस्कार में तीस से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे,

- पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अभी भी रोक रहेगी,

- सशर्त सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन दो से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे,

- पान, गुटखा और तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा,

- स्पोर्ट्स कॉन्पलेक्स खुलेंगे लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच, स्टाफ को अनुमति,

- रेस्टोरेंट्स, खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी,

- नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे,

- रेड जोन में ऑटो, बस रहेंगी बंद,

- ऑरेंज जोन में ऑटो, बस आदि चलेंगे, 

- ग्रीन जोन में ऑटो, बस सेवा शुरू होंगी, 

- रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,

- किसी भी तरह के आयोजनों पर रेड जोन में रहेगी पाबंदी, 

- ऑरेंज ज़ोन में ऑटो, बस शर्तों के साथ चलेंगे,

- ग्रीन जोन में भी ऑटो, बस सेवा होंगी शुरू,

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