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corona : देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन...देखें- गाइड लाइन

लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन आज खत्म हो रहा है इससे पहले लॉकडाउन 4.0 का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 18 मई से पहले ही लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया जाएगा लेकिन यह लॉकडाउन नये रंग रूप वाला होगा यानि इस लॉकडाउन में कुछ छूट देने का इशारा किया गया था और इसको लेकर गाइड लाइन जारी जारी कर दी गई है।

गौरतलब है कि देशभर में लॉकडाउन को एक बार फिर से दो सप्ताह के लिये बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 जारी रहेगा।
लॉकडाउन 4.0  को लेकर जारी किये गये दिशा निर्देश:—
>कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है— गृह मंत्रालय

>केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा— गृह मंत्रालय

>आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देशभर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी— लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश 

>राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है— गृह मंत्रालय 

>सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे— गृह मंत्रालय

>होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे— केन्द्रीय गृह मंत्रालय

>मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे— गृह मंत्रालय

>लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।

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