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कोरोना संक्रमण : नियमों के उल्लंघन करने पर लगेगा ज़ुर्माना

दिल्ली में कोरोना की रोकथाम की लिए बनाये गए नियमों के उल्लंघन पर अब ज़ुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने Delhi Epidemic Diseases, (Management of Covid-19) Regulations, 2020 को मंज़ूरी दे दी।

गौरतलब है कि इन नियमों के प्रभावी होने के साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर और दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है। 

कोरोना काल में सभी लोगों को क्वारन्टीन से संबंधित गाइडलाइन्स के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क/कवर की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पान ,गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही जैसे नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इन नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, फिर से गलती दोहराने वाले लोगों से जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे।

वहीं अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना की राशि नहीं भरता है तो उसके ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।d.d.

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