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राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 96 हजार से अधिक व्यक्तियों का हुआ चालान- DGP


राजस्थान महानिदेशक पुलिस एमएल लाठर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल एवं समस्त प्रावधानों की सर्तकता से पालना पर बल दिया है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना जरूरी है.

एमएल लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है. 

प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 96 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 60 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 457, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 7 लाख 17 हजार 448 व्यक्तियों के चालान किये गये है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 864 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9 हजार 927 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 13 लाख 68 हजार 580 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 80 हजार 948 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 26 करोड़ 37 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

तो वहीं सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 257 को गिरफ्तार किया गया है.

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