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New Year पर 'No' नाइट पार्टी: 31 दिसंबर रात 8 से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश


देवेंद्र शर्मा...
वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इस संदर्भ में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. यही नहीं सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और 01 लाख से अधिक आबादी के शहरों में जारी रहेगा.

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रहेगी. ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फाॅर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी. 31 दिसंबर को रात 8 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल और जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी. यहां तक की होटल या रेस्टोरेंट में जाकर आप डिनर भी नहीं कर सकेंगे.


बता दें कि राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर हैं. इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है. लेकिन सरकार ने अब नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और 01 लाख से अधिक आबादी वाले तमाम शहरों में एक दिन का नाइट कर्फ्यू लगाया है.

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