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राजस्थान रोडवेज ने "लोगो" का ट्रेडमार्क में करवाया रजिस्ट्रेशन, 1976-77 से किया जा रहा था इस्तेमाल


जयपुर।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा 'लोगो' का ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत् रजिस्ट्रेशन करवाया गया है।  

इस संदर्भ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान रोडवेज द्वारा इस लोगो (LOGO) का इस्तेमाल 1976-77 से किया जा रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण निजी बस संचालकों द्वारा यात्रियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से बसों पर इस्तेमाल करने की शिकायतें मिल रही थी तथा इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। इसलिये लोगो का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिससे निजी बस मालिकों द्वारा इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।  

राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य व अन्तर्राज्यीय मार्गों पर राजस्थान रोडवेज से मिलते-जुलते कलर की बसें अवैद्य रूप से संचालित होने की भी शिकायते मिल रही हैं। इसलिये रोडवेज द्वारा बसों पर इस्तेमाल कलर व डिजाईन को भी पैटेंट करवाये जाने पर विचार किया जा रहा है। 

गौरतलब है कि राजस्थान रोडवेज द्वारा वर्तमान इस लोगो का 1976-77 से इस्तेमाल किया जा रहा था। 1976-77 से पूर्व राजस्थान रोडवेज का लोगो (LOGO) राजस्थान का मानचित्र, विजय स्तम्भ एवं अशोक चिन्ह के साथ बनाया हुआ था। वर्तमान ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत् रजिस्टर्ड लोगो है।

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