Business

header ads

गृह विभाग की गाइड लाइन में आंशिक संशोधन : राजस्थान में अब सुबह 6 से शाम 5 बजे तक फल-सब्जी बेच सकेंगे ठेले वाले


राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने रविवार रात को दो दिन पहले जारी की गाइड लाइन में आंशिक संशोधन कर दिया है। बता दें कि इस नए आदेशों के तहत प्रदेश में अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक फल और सब्जी बेचने वाले ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटोरिक्शा और मोबाइल वेन चल सकेंगी। इसी तरह, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राहकों को एलपीजी का भी वितरण हो सकेगा।

गौरतलब है कि नए आदेशों के अनुसार अब निजी वाहन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक फिलिंग स्टेशनों पर पेट्रोल व डीजल भरवा सकेंगे। इसी तरह, सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई, अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पंप सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित रिटेल और होल सेल आउटलेट्स को पहले की तरह खोलने की अनुमति दी गई है।

बता दें कि 23 अप्रेल को जारी गाइड लाइन में इन सभी को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे की समयावधि निर्धारित की गई थी।

Post a Comment

0 Comments

ARwebTrack