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JDA दस्ते की कार्रवाई, इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण दस्ते द्वारा बुधवार को अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास  विफल किया।

कार्रवाई को लेकर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में ग्राम-केशव विद्यापीठ चौराहे के पास, मालियों की ढाणी, जामडोली, शाह जावा कृषि फॉर्म हाउस के पास निजी खातेदारी की करीब 15 बीघा भूमि पर उत्तम रेजीडेन्स के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के बनायी जा रही ग्रेवल सडको व अन्य अवैध निर्माणों को दिनांक 12.02.2021 को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया था। उक्त अवैध कॉलोनी में पुनः ग्रेवल रोड़ व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण जारी कर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किये  जाने पर प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा  आज पुनः बना ली गई ग्रेवल रोड़ व बाउण्ड्रीवाल को प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से ध्वस्तीकरण किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 04, 11 स्थानीय पुलिस थाना खो नागौरियान का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। 

कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-10 को पूर्व में दिनांक 12.02.2021 को लिखा गया था। जोन उपायुक्त-10 को इस संबंध में पुनः पत्र लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके।

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