राजस्थान में 2 जून से अनलॉक की शुरूआत का ऐलान किया गया है। बता दें कि सोमवार को राजस्थान सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गहलोत सरकार ने बुधवार यानि 2 जून से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। तो वहीं जिलों के अंदर निजी वाहनों से सप्ताह में पांच दिन सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक आ सकेंगे।
गौरतलब है कि 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में 5 दिन आने जाने की अनुमति होगी। तो वहीं शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में 12 बजे बाद भी कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे।
गाइड लाइन के अनुसार कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। बता दें कि 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे।
बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा और शादी समाराेहों पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल काॅलेज बंद रहेंगे। खुले बाजारों का ही सप्ताह मेें 3 दिन खोलने की अनुमति है, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे।
एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू:
प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
छूट के लिए शर्त:
पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम और आईसीयू-वेंटीलेटर बेड वाले मरीज 60 फीसदी से कम वाले जिलों में ही सभी बाजार खुलेंगे।
मेंटीनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर को आने-जाने की छूट होगी।
खाद्य पदार्थों पर रात 10 बजे तक होम डिलीवरी पर छूट (input:db)
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