जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए निजी खातेदारी की करीब 10 बीघा भूमि पर दो अवैध नवीन कॉलोनियों को बसाने का प्रयास विफल किया गया।
कार्रवाई को लेकर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-09 के क्षेत्राधिकार ग्राम- कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा में खसरा नं. 1131, 1132, 1133 करीब 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर दीपक नगर कॉलोनी व इसी के पास लगती हुई निजी खातेदारी भूमि करीब 8 बीघा पर पांचु विहार कॉलोनी नाम से दो अवैध नवीन आवासीय कॉलोनियॉ बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के हाल ही बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, मिट्टी की कच्ची सड़क, बाउण्ड्रीवाल, मकान हेतु प्रारंभिक निर्माण व अन्य अवैध निर्माणों को जोन-09 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दो अवैध नवीन कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। उक्त जगह नियोजित ढ़ग से करीब छः माह पूर्व में बने 1 मकान को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। उक्त अवैध कॉलोनियॉ बसाने के प्रयोजनार्थ उपर्युक्तानुसार ग्रेवल सड़के, मिट्टी की कच्ची रोड डाली जा रही थी।
उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन (चतुर्थ), प्रवर्तन अधिकारी जोन-09, 04, 06, 10 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-09 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही हैं। ताकि अवैध कॉलोनी बसाने की प्रवृति पर प्रभावी रोक हो।
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