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लॉकडाउन 4.0 को लेकर जारी हुये दिशा निर्देश...देखें

देवेंद्र शर्मा...
देशभर में लॉकडाउन को एक बार फिर से दो सप्ताह के लिये बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 जारी रहेगा इसके लिये दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं...आप भी जानें इस लॉकडाउन के बारे में...

UPDATE BREAKING LINE:-
>मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे— गृह मंत्रालय

>सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें— गृह मंत्रालय

>सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे— गृह मंत्रालय

>होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे— केन्द्रीय गृह मंत्रालय

>कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है— गृह मंत्रालय

>केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा— गृह मंत्रालय

>आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देशभर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी— लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश 

>राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है— गृह मंत्रालय 

>स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें— गृह मंत्रालय

>लॉकडाउन4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है— गृह मंत्रालय

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